Allahabad HC:पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत अर्जी की सुनवाई 4 मई को होगी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 4 दिसंबर 21 को जमानत अर्जी निस्तारित करने के लिए कहा था।राज्य सरकार की तरफ से अतिआवश्यक अर्जी दाखिल कर समय की मांग की गई। इस दौरान स्थिति में बदलाव हुआ है। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। जिन्हें अर्जी तय करने के लिए कोर्ट में दाखिल करना जरूरी है।

Allahabad HC: पूरक जवाबी हलफनामे की कॉपी देने का निर्देश

अर्जी की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने राज्य सरकार को दो दिन में पूरक जवाबी हलफनामे की कापी याची अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान को देने का निर्देश दिया है। अर्जी 4 मई को अन्य लंबित अर्जी के साथ पेश करने का आदेश दिया है।
आजम खां पर जमीन खरीद घोटाले सहित कई दर्जन आपराधिक केस दर्ज हैं। अधिकांश में जमानत माली है। एक दर्जन मामलों में मिली जमानत को राज्य सरकार ने निरस्त कराने की अर्जी दाखिल की है। कुछ मामलों में जमानत अर्जी विचाराधीन भी है।
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