Supreme Court: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, कि सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी 22 मार्च तक गिराने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण के मलबे को 22 अगस्त तक हटा दिया जाएगा।
प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट (Court) के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई के साक्ष्य भी फोटो और वीडियो के रूप में दिए गए हैं। प्राधिकरण के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिए गए हलफनामे में तोड़फोड़ से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी कड़ाई के साथ पालन किया जाए।
इस प्रक्रिया में शामिल सभी अथॉरिटीज भी इसका पूरी सख्ती के साथ पालन करेंगे।
Supreme Court: नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामले पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसके अलावा कोर्ट ने सुपरटेक से सभी हितधारकों की पूरी राशि 31 मार्च तक चुकाने को कहा। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया, कि फ्लैट की राशि तो वापस कर दी गई, लेकिन लोन को लेकर कुछ नहीं किया गया EMI अभी तक भरी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करेगा।
ट्विन टावर गिराने का काम शुरू
सुपरटेक बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बनाये गए ट्विन टावर को गिराने का काम शुरू हो चुका है। यहां हाईटेक मशीनों, इंजीनियर समेत 100 लोगों की टीम मौके पर जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टावर ध्वस्त करने की समय सीमा तय करने का आदेश दिया था। आगामी 20 फरवरी से 22 मई के बीच तक टावर ध्वस्त करने का समय है। टावर तोड़ने के बाद 22 अगस्त तक मलबा हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
करीब 40 मंजिल टावर से 13.35 करोड़ रुपये का मलबा निकलेगा। दोनों टावरों को गिराने पर लगभग 17.55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। नोएडा सेक्टर 93-ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर लंबे समय से चर्चा में हैं। ट्विन टावर गिराने का काम सुपरटेक ने मुंबई की कंपनी एडिफिस को दिया है। इसके लिए कंपनी को बाकायदा अतिरिक्त भगुतान भी कर दिया गया है। टावर को विस्फोट कर 10 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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