Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी द्वारा उनके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों को CBI को स्थानांतरित करने के मामले पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह के खिलाफ मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रोक को चुनौती दी गई है।

Supreme Court: दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर फैसला करने के लिए कहा है। इस याचिका में उनके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामले सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें या फिर इसे किसी अन्य बेंच को सौंपे।

विदेश जाने के लिए कोर्ट से लेनी होगी अनुमति
जस्टिस अरविंद सांगवान ने सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि, अगर वह विदेश जाना चाहें, तो उन्हें इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर पंजाब सरकार ने इस मामले में बहस के लिए समय की मांग कर दी।
जिस पर हाई कोर्ट ने सैनी की किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक के आदेशों को 20 अप्रैल तक जारी रखे जाने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। सैनी ने पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है। यह चुनाव में माइलेज लेने के लिए ही किया जा रहा है।
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