Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई।पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से इस मामले पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है? दवे ने कहा कि, अखबार में छपा है कि असम में हत्यारोपी के पिता का मकान गिरा दिया। एमपी में एक लड़का-लड़की के साथ भाग गया। जिसके बाद उसका घर और दुकान गिरा दिया गया। हमें यह व्यवस्था नहीं चाहिए।

Supreme Court: यूपी सरकार ने कहा- कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई

यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कुछ जगह ध्वस्तीकरण हुआ है। जोकि नियमों के मुताबिक ही किया गया है। इस विषय को सनसनी न बनाया जाए। हिंसा के पहले ही कानूनी करवाई शुरू हो गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कार्रवाई के नाम पर पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाकर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
SG ने इस तर्क पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा सभी भारतीय समुदाय हैं। आप इस तरह की बहस नहीं कर सकते।इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख देते हुए 10 अगस्त को सुनवाई की बात की। कहा कि, 8 अगस्त तक सभी पक्ष लिखित जवाब दाखिल कर दें।
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