Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दिए जाने के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी। जिसमें अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा खतरे की धारणा बताई गई थी।सुनवाई के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध वाली मूल दस्तावेज सील बंद लिफाफे में मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।

Supreme Court: केंद्र सरकार ने दाखिल की थी याचिका
मुकेश अंबानी और उनके परिजनों को केंद्र सरकार के तरफ से दी गई Z+ सुरक्षा को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।जिस पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था।त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।जिसमें कहा गया है, कि त्रिपुरा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई लोकस नहीं बनता है।इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अंबानी और उनके परिवार का त्रिपुरा राज्य से कोई लेना-देना नहीं है।ना ही वे वहां के निवासी हैं।
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