Supreme Court: नवाब मलिक और सत्‍येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की याचिका दाखिल, SC का जल्‍द सुनवाई से इंकार

Supreme Court:याचिका में लॉ कमीशन को चुनाव आयोग के नियमों की जांच वर्तमान परिवेश में करते हुए एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की मांग की।

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Satyendra jain and Nawab Malik.

Supreme Court: जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्‍द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया।इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले की जल्द सुनवाई की मांग CJI के समक्ष रख सकते हैं।वकील अश्विनी उपाध्याय ने सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक की बर्खास्तगी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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Supreme Court: दोनों को बर्खास्‍त करने की मांग उठाई

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याचिका में कहा गया कि इन दोनों ही IPC की धारा 21 और PCA की धारा 2C के तहत ये एक लोक सेवक ही नहीं बल्कि कानून बनाने वाले भी हैं। ऐसे में इन दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जैसे किसी अन्य लोक सेवकों को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद अस्थायी रूप से वंचित किया जाता है।इसके अलावा याचिका में लॉ कमीशन को चुनाव आयोग के नियमों की जांच वर्तमान परिवेश में करते हुए एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की मांग की। जिसमें लोक सेवकों के लिए भी नियम तय किये जाएं जोकि सत्‍येंद्र जैन और नवाब मालिक जैसे मंत्रियों पर भी लागू हों।

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