Supreme Court: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका, नहीं मिली वोटिंग की अनुमति

Supreme court: कोर्ट ने दोनों को एमएलसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों ही नेता फिलहाल अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

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Supreme Court
Anil Deshmukh and Nawab Malik

Supreme Court: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा। कोर्ट ने दोनों को एमएलसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों ही नेता फिलहाल अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जिसमें वोट डालने की इजाजत मांगने के लिए देशमुख और मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की मांग को खारिज कर दिया था।

Supreme Court: दोनों मंत्रियों ने की तत्‍काल सुनवाई की मांग

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री देशमुख और कैबिनेट मंत्री मलिक के वकील ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। ध्‍यान योग्‍य है कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 285 वोट ही उपलब्ध हैं। क्योंकि मलिक और देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं और शिवसेना के विधायक रमेश लाटके का हालही में निधन हो गया था।

Supreme Court: बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोनों नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एनजे जमादार की बेंच ने कहा था कि वे शुक्रवार की शाम तक लिखित आदेश तैयार कर देंगे।मलिक की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि आदेश थोड़ा जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि चुनाव सोमवार को हैं।मालूम हो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे मलिक न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं मंत्री देशमुख के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की है। इससे पहले बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में भी वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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