
Supreme Court: प्रयागराज के पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली के खिलाफ रंगदारी के एक मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। रंगदारी केस में फिलहाल अली फरार है। उनकी तरफ से कोर्ट नें याचिका अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में करेगा।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा “आप खुद एक कानून के छात्र हैं फिर भी कानून का पालन न करके आप उसका उल्लघंन कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है।”

Supreme Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी की थी याचिका दायर
कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद को पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल, अली पर जीशान नामक व्यक्ति ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रंगदारी के मामले में फरार अली अहमद और सात अन्य लोगों के खिलाफ 25- 25 हजार का इनाम रखा था।

Supreme Court: अली अहमद पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप
जीशान के अली पर लगाए गए आरोपों के मुताबिक पिछले साल 31 दिसंबर को अली अपने साथियों के साथ जीशान के पास आया और कनपटी पर बंदूक तानकर 5 करोड़ की रंगदारी और ऐनुद्दीनपुर स्थित प्रॉपर्टी अतीक की बीवी के नाम करने को कहा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। जीशान को अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा, लेकिन जीशान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
जीशान के मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान व उसके रिश्तेदारों को हथियारों की बट से बुरी तरह पीटा। साथ ही अली और उसके एक साथी असाद ने उन पर फायर भी किया। हालांकि दीवार की आड़ में छिप जाने के कारण जीशान बाल-बाल बच गया।
Supreme Court: अतीक का बड़ा बेटा भी सालों से फरार
बता दें कि अतीक अहमद का दो लाख का इनामी बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अहमद भी रंगदारी मामले में फरार चल रहा है। पिछले तीन सालों से अतीक का बड़ा बेटा फरार है। CBI ने उमर की गिरफ्तारी पर दो लाख का इनाम रखा है।
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