Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को भरने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ट्रिब्यूनल नहीं चाहती है तो उसे एक्ट को निरस्त कर देना चाहिए। इतना ही नहीं ट्रिब्युनल्स के खाली पदों को भरने के मामले पर बुधवार को CJI ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा ।
Supreme Court : खाली पड़े पदों पर आपत्ति जताई
सुप्रीम कोर्ट में CJI ने ट्रिब्युनल्स में खाली पड़े पदों पर आपत्ति जाहिर करते हुए पूछा कि केंद्र इन पदों को भरने को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर है? CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है? हमारे पास ट्रिब्यूनल्स के ढेरों मामले सुनवाई के लिए आते हैं। हम उनका निपटारा करना चाहते हैं।
सेवानिवृति के चलते पद हो रहे हैं खाली
CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि पिछली बार आपने जानकारी दी थी कि नियुक्तियां हो रही हैं। जबकि सेवानिवृति के चलते ट्रिब्यूनल्स के पद खाली हो रहे हैं। ऐसे में सरकार भर्तियों को लेकर गंभीर है या नहीं? इस पूरे मामले पर अटॉर्नी जनरल ने CJI को बताया कि इस मामले पर वो सरकार का रुख स्पष्ठ करते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। CJI ने कहा कि हम इस मसले को लेकर गंभीर है। इस मामले की सुनवाई एक या दो हफ्ते में करेंगे।
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