दंगा फैलाने के आरोपी को Delhi AIIMS में भर्ती न करने पर Allahabad HC ने UP सरकार से मांगा जवाब

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Allahabad High Court
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Allahabad High Court ने हाथरस में युवती से गैंगरेप के बाद दंगा फैलाने के आरोपी अतीक उर रहमान को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अतीक उर रहमान नई दिल्ली के एम्स अस्‍पताल में भर्ती है और उसके इलाज के दौरान निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अतीक उर रहमान व अन्य की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने पूछा है कि याचिकाकर्ता के आपरेशन के लिए एम्स में विशेष अदालत के दो आदेशों पर अमल क्यों नहीं किया गया। पता चला है कि इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता को मथुरा जेल से आज सुबह एम्स भेजा गया।

Ateeq Ur Rehman दंगा फैलाने का आरोपी

अतीक उर रहमान पिछले साल अक्टूबर महीने से जेल में बंद है। अतीक पर पीएफआई संगठन के लिए काम करते हुए हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। अतीक व अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। अतीक को दिल की बीमारी है और उसके हार्ट की सर्जरी होनी है। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से उचित फैसला लेने को कहा था। बृहस्पतिवार को सुनवाई में सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को देनी है।

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