BSF का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने Supreme Court में याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्रार के पास दाखिल इस याचिका में केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने BSF के कार्य और अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की 11 अक्टूबर की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी है।
पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र ने बिना राज्य से सलाह लिए आदेश जारी किया। इस आदेश की वजह से सीमावर्ती शहरों का 80 प्रतिशत क्षेत्र BSF के अधिकार में आ जाएगा। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है। सरकार ने अक्टूबर के महीने में तीन राज्यों की सीमाओं के साथ एक व्यापक बेल्ट पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया था।
पंजाब विधानसभा ने पारित किया था प्रस्ताव
गृह मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलो मीटर से बढ़ाकर 50 किमी की सीमा के भीतर और सीमा के साथ किया जाएगा। आदेश से पता चलता है कि बीएसएफ अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती कर सकती है। स्वर्ण मंदिर पाकिस्तान के साथ अटारी सीमा से लगभग 35 किमी दूर है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था और पंजाब विधानसभा में 10 नवंबर को इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं West Bengal विधानसभा ने भी BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।
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