NSE Co Location Case: राउज एवन्यू कोर्ट ने NSE के पूर्व GOO (Group Operating Officer) आनंद सुब्रमण्यम की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर CBI ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत का विरोध करते हुए कहा, कि यह हिमालयन योगी बनकर छिपे रहने से बच जाएंगे, लेकिन CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया। CBI ने 25 फरवरी को आनद को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।
NSE Co Location Case: गोपनीय जानकारियां कीं थीं साझा
गौरतलब है, कि CBI मई 2018 से NSE को-लोकेशन घोटाला मामले की जांच कर रही है। हालांकि उसे अभी तक उस रहस्यमयी हिमालयी योगी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जिसके साथ एनएसई की पूर्व सीईओ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारियां साझा की थीं।
सेबी की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि चित्रा रामकृष्ण सालों तक एक रहस्यमयी योगी के इशारे पर ही एक्सचेंज को चलाती रहीं। इसके बाद हुई फॉरेंसिक ऑडिट में आनंद सुब्रमण्यण को ही रहस्यमयी योगी बताया गया था। हालांकि सेबी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस दावे को खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्ण वर्ष 2013 में NSE की सीईओ बनी थीं। उन्होंने बाद में आनंद सुब्रमण्यम को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जिन्हें बाद में 4.21 करोड़ रुपये सालाना के मोटे सैलरी पैकज पर GOO के रूप में प्रमोट किया गया था।
पीएफ घोटाले में UPPCL के पूर्व एमडी की जमानत याचिका को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर पूर्व चेयरमैन को दो हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सीबीआई की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया, कि इस घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की राशि की रिकवर नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट के जमानत देने के बाद रिकवरी करने में समस्या होगी।
आरोपी अयोध्या प्रसाद मिश्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वरिष्ठ नागरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का हवाला देते हुए जमानत को बरकरार रखने का अनुरोध किया। इस पर ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा, जिस समय घोटाला हुआ था उस समय भी वह वरिष्ठ नागरिक थे।उन्हें बीमारियां भी थीं। ऐसे में उनकी जमानत बरकरार रखने के लिए इन मुद्दों पर विचार करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को करेगा।दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने UPPCL के पूर्व MD अयोध्या प्रसाद मिश्रा को PF घोटाले के आरोप में वर्ष 2021 में सशर्त जमानत दी थी। जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।