Madhya Pradesh और Maharashtra के निकाय चुनाव से जुड़े मामलों पर सोमवार को Supreme Court में सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि दोनों राज्यों के मामलों की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे की जाएगी। मध्यप्रदेश के मामले में MP हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं। वहां पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। MP में चुनाव में SC-ST को आरक्षण रोटेशन के आधार पर नहीं दिए जाने का विरोध है और जिसके चलते अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुँच गया है। इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सभी मामले निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े हैं। इसलिए इन सभी को भी उनके साथ सुनवाई कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग द्वारा 2021 के पंचायत चुनाव 2014 के ही आरक्षण पर कराए जाने का निर्णय लिया गया था और इसे कई लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए कांग्रेस नेता विवेक तंखा (Vivek Tankha) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही थी।
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