छात्रा को फीस के लिए जज ने दिेए 15 हजार रुपये, Allahabad HC ने IIT BHU को एडमिशन देने का दिया निर्देश

0
378

Allahabad HC की लखनऊ पीठ ने सोमवार को एक प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति की छात्रा को आईआईटी बीएचयू की Dual Engineering course में नामांकन लेने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने नामांकन के लिए 15 हजार रुपये का सहयोग भी किया। संस्कृति रंजन नाम की छात्रा का एडमिशन समय पर पैसे नहीं जमा कर पाने के कारण नहीं हो पाया था। छात्रा के पिता बीमार रहने के कारण समय पर जरूरी शुल्क जमा करने में असमर्थ रहे थे।

अदालत का आदेश

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण और आईआईटी बीएचयू को गणित और कंप्यूटिंग पाठ्यक्रम स्नातक और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रा को प्रवेश देने का आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को गणित और कंप्यूटिंग (5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (दोहरी डिग्री)) में प्रवेश दें। यदि उक्त विषय में कोई सीट खाली नहीं है, तो IIT BHU को एक अतिरिक्त पद सृजित करे।

छात्रा को मिले थे जेईई मेन्स परीक्षा में 92.77 प्रतिशत अंक

छात्रा ने 10वीं में 95.6% और 12वीं में 94% अंक हासिल किए थे। वह IIT में चयन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थी। याचिकाकर्ता परीक्षा पास करने में सफल रही है। उसने जेईई मेन्स परीक्षा में 92.77 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और उसने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में 2062 पर रैंक हासिल की है।

याचिकाकर्ता और उसके पिता ने कई बार संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण को और अधिक समय देने की मांग की थी। लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया था। छात्रा की तरफ से सर्वेश कुमार दुबे और समता राव पक्ष रख रहे थे।

Allahabad High Court ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से किया इंकार, दोषी की सज़ा की कम

Tripura मामले पर चली लंबी बहस, SC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब; नहीं टलेगा चुनाव

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here