Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो के प्रसारण के मामले में संज्ञान लिया है।इस मामले में एडिशनल सेशल जज और उनकी महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अश्लील वीडियो के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर हो रहे प्रसार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।अदालत ने कथित वीडियो के प्रसार पर रोक भी लगा दी, जिसमें अदालत का एक कर्मचारी कथित रूप से एक महिला का यौन उत्पीड़न करता दिख रहा है।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत में न्यायिक अधिकारी से जुड़ा वीडियो पिछले कुछ दिनों से प्रसारित हो रहा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने वीडियो ब्लॉक करने के लिए कड़े कदम उठाने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है।
Delhi High Court: प्रभावित ने की थी शिकायत
Delhi High Court: मालूम हो कि वीडियो में दिखाए गए प्रभावित लोगों में से एक की शिकायत पर कोर्ट ने निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि मामले में गंभीर और अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए गूगल, यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म / पोर्टल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
वीडियो के आगे साझाकरण, वितरण, अग्रेषण या पोस्टिंग को रोक दिया जाए। अदालत ने मामले में केंद्र को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।यह वीडियो मार्च का बताया जा रहा है। इसके प्रसार को लेकर महिला ने केस दायर किया है। अदालत ने कहा कि यदि वीडियो के आगे प्रसार, साझाकरण और वितरण की अनुमति दी जाती है, तो यह प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता प्रतीत होता है।
यहां पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि कोर्ट ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया। एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से उक्त वीडियो को सभी प्लेटफार्मों पर ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने को कहा था।
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