Azam Khan: सपा नेता आजम खान को हाल ही में कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के साथ-साथ आजम खान पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं। कोर्ट की लगाई शर्तों को चुनौती देते हुए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान पर लगी सभी शर्तों को हटा दिया है। इस फैसले के आने पर आजम खान ने राहत की सांस ली है।
Azam Khan: आजम खान की याचिका पर कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत के तौर पर लगाई गई शर्तों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
आज सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत देते हुए लगाई गई शर्त उचित प्रतीत नहीं होती है।
जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने आजम खान को जमानत देते हुए 13.8 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन के हवाले करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपत्ति जताते हुए फैसले में बदलाव किया है और आजम खान पर जमानत के साथ लगी शर्तों को हटा दिया है।
Azam Khan: आखिर क्या थी हाईकोर्ट की शर्तें
दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी कैम्पस के करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपने कब्ज़े में लिया है। अब प्रशासन कैंपस की दो बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में है। इन बिल्डिंग पर कार्रवाई के खिलाफ सपा नेता आजम खान 23 मई को याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।
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