Atique Ahmed: अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और उसकी पिटाई करने का मामले और संपत्ति अपने नाम लिखवाने के चलते सीबीआई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सीबीआई की तरफ से दाखिल इस याचिका में उनपर आरोप तय किए जा चुका हैं लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि अतीक अहमद पहले ही उमेश पाल हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल अपहरणकांड तथा मारपीट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हुए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर रंगदारी वसूली के लिए अपहरण, लूट,साजिश में शामिल आरोप तय किए हैं। पेशी के दौरान अतीक अहमद के बेटे ने कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी भी आरोपी हैं।
Atique Ahmed: इन धाराओं के तहत हुआ आरोप तय
अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से के जरिए पेश हुआ था। फारूख और उमर अहमद लखनऊ जेल से पेश हुए। उन्हें 147/149/329/364A/386/394/411/420/467/468/471/506/120B आईपीसी में आरोप तय किए गए हैं तथा 364 ए में भी आरोप तय किए गए हैं। इसमें मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।

Atique Ahmed: अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में काट रहे हैं सजा
Atique Ahmed: उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन्हें आईपीसी की धारा 364ए सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने इससे पहले उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी ठहराया था। अतीक के अलावा दो और को दोषी ठहराया गया है जबकि अशरफ समेत सात अन्य को बरी कर दिया गया है. उमेश पाल अपहरणकांड में कुल 10 आरोपी थे।
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