आर्यन को न फंसाने के लिए वानखेड़े ने शाहरुख से मांगी थी रिश्वत! सीबीआई की FIR के खिलाफ बॉम्बे HC पहुंचे समीर

0
9
Sameer Wankhede Tranferred
Sameer Wankhede

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। सीबीआई के मुताबिक वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज मामले में नहीं फंसाने के लिए सुपरस्टार से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसी चलते जांच एजेंसी ने वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ के समक्ष दायर याचिका में, समीर वानखेड़े ने यह भी मांग की कि उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर से संबंधित कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। पीठ उनकी याचिका पर बाद में सुनवाई करेगी। मालूम हो कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज की थी।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन सप्ताह के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी क्योंकि एनसीबी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी। सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर समीर वानखेड़े और अन्य पर कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाया है।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को सूचना मिली थी कि अक्टूबर 2021 में क्रूज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। जिसके बाद कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और कथित अभियुक्तों से रिश्वत ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वानखेड़े को दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान की थी। सीबीआई ने मामले के सिलसिले में गुरुवार को समीर वानखेड़े को मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह एजेंसी की टीम के सामने पेश नहीं हुए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here