Allahabad High Court: अभ्यर्थी को कम अंक देने के मामले में कोर्ट ने UPPSC से जवाब किया तलब

0
289
Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अंक अधिक होने पर उसमें कम अंक देना उचित है या नहीं। कोर्ट ने इस मामले पर तीन सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी मांगी है।

Allahabad Highcourt
Allahabad Highcourt: लोक सेवा आयोग

Allahabad Highcourt: आखिर क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज के निवासी विक्रम सिंह ने कोर्ट में कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013 के परीक्षा प्रक्रिया में अंकों की गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20 अंक के प्रश्न में जो उत्तर लिखा था उसमें उन्हें केवल 5 अंक मिले हैं, जबकि उनका उत्तर एकदम सही है। याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी तब मिली जब उन्होंने आर.टी.आई के जरिए अपनी उत्तर कुंजी को देखने की मांग की।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी कर रहे है जिन्होंने याचिकाकर्ता की पूरी बात सुनी और लोक सेवा आयोग से जल्द से जल्द जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।

Allahabad High Court
Allahabad HC

Allahabad High Court: ऐसा ही एक और मामला पहले भी कोर्ट के समाने आ चुका है

उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये दलील दी है कि यदि कुछ अभ्यर्थियों के अंक एक समान हैं तो आयु में बड़े अभ्यर्थियों को अधिक महत्व दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि अगर चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वॉइन नहीं करता तो खाली पड़े पद पर समान अंक वाले दूसरे अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

Allahabad HC
Allahabad HC


प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने एक याचिका दायर की जिसमें याचिकाकर्ता ने नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कई पद खाली होने की शिकायत की जिस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।

संबंधित खबरें:

Allahabad High Court को UPPSC ने दी जानकारी, भर्ती में समान अंक तो आयु में वरिष्ठ को वरीयता देने का है नियम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here