Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की जानकारी पीड़ित के अभिभावकों और बाल कल्याण समिति को न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने और स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

Allahabad High Court : जमानत अर्जी दाखिल किए जाने की जानकारी नहीं दी
यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट (HighCourt) के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने किरणपाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अदालत द्वारा जुनैद मामले में दिए निर्देशों के अनुसार अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने की जानकारी पुलिस की ओर से न तो पीड़िता के अभिभावकों को दी गई और न ही बाल कल्याण समिति को दी गई।
Allahabad High Court : एसएसपी बुलंदशहर को निर्देश
कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को निर्देश देते हुए कड़ाई के साथ पालन करने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह जुनैद मामले में दिए गए आदेश और इस अनुक्रम में डीजीपी यूपी की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहे पुलिस कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर अदालत को सूचित करें।
कोर्ट ने पूछा कि किस वजह से पुलिस अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। कोर्ट ने पुलिस और बाल कल्याण समिति बुलंदशहर से भी कहा है कि वह जुनैद केस में दिए निर्देशों का पालन करें।
उल्लेखनीय है कि जुनैद केस में कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो के मामले में दर्ज मुकदमे में यदि आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की जाती है। संबंधित पुलिस इसकी सूचना पीड़िता और उसके अभिभावकों के अलावा बाल कल्याण समिति को दे ताकि बाल कल्याण समिति पीड़िता को उसके अधिकारों से अवगत कराए और आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके।
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