दिल्ली में आज रात से Weekend Curfew, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी…

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Bengal Night Curfew
Bengal Night Curfew

Weekend Curfew: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की रात से वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू किया जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाई गई नई पाबंदियों के रूप में पूरे शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा।

Weekend Curfew को लेकर DDMA ने जारी किया आदेश

Arvind Kejriwal on Omicron threat

डीडीएमए ने कहा है कि जब तक दूसरे आदेश नहीं दिए जाते तब तक हर वीकेंड पर कर्फ्यू लागू रहेगा। नए कर्फ्यू आदेशों के हिस्से के रूप में, दिल्ली में अधिकांश निजी और सरकारी कार्यालों में नई पाबंदियां लागू रहेंगी।

Corona

कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर एक निश्चित रोक और परिवहन सुविधाओं से लोगों की आवाजाही पर भी नियम लागू होंगे।

Corona Case in India, Corona Update
Corona Case in India

यहां आपको दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बारे में बता रहे हैं जो आज रात से शुरू हो रहा है:

  1. कर्फ्यू शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू रहेगा।
  2. शहर के सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करना होगा।
  3. निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे और शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
  4. खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।
  5. दिल्ली मेट्रो और सिटी बसों को 100 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी, लेकिन ट्रेनों में कोई भी यात्री खड़ा नहीं होगा। परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने वाले सभी यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  6. दिल्ली मेट्रो ट्रेनें येलो लाइन और ब्लू लाइन पर हर 15 मिनट की frequency पर और अन्य सभी लाइनों पर 20 मिनट की frequency पर उपलब्ध होंगी।
  7. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में प्रति कोच अधिकतम 50 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों और स्टेशनों में प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  8. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान निलंबित रहेगी।
  9. वीकेंड के दौरान सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वालों को पहचान पत्र या ई-पास की आवश्यकता होगी। यहां तक ​​​​कि निजी वाहनों में यात्रा करने वालों को भी आवश्यक दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे।

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