Suvendu Adhikari:सुप्रीम कोर्ट से बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए राहत दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्व फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी पर दर्ज आपराधिक मामलों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है।
Suvendu Adhikari के खिलाफ चल रही है सीआईडी जांच
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के अंगरक्षक की आकस्मिक मौत के मामले की सीआईडी (CID Enquiry) जांच चल रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीआईडी को भी सुवेंदु के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। बता दें कि अब इस मामले में जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दखल देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस याचिका में 6 सितंबर, 2021 के कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य पुलिस कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बदलकर पूरे मामले की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सीआईडी ने Suvendu Adhikari के खिलाफ दायर किया था मामला
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सीआईडी ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने अदालत में मामला दायर किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की
वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी लगातार राज्य सरकार पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझ कर उन्हें कई मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है।
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