सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को ताज मान सिंह होटल की ई-नीलामी की अनुमति दे दी है। फिलहाल, वर्तमान में टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) इसका संचालन कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की बेंच ने एनडीएमसी की याचिका को मंजूर कर लिया कि टाटा समूह की कंपनी के पास होटल की ई-नीलामी से इनकार करने का अधिकार नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि अगर टाटा समूह ई-नीलमी में हार जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर होटल खाली करना होगा।
एनडीएमसी ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी का फैसला दो मार्च को किया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को ताज मानसिंह होटल की नीलामी की इजाजत दे दी थी। बेंच ने यह भी कहा कि एनडीएमसी को इस ऐतिहासिक संपत्ति की ई-नीलामी करते वक्त टाटा समूह की कंपनी आईएचसीएल के बेदाग इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने होटल की नीलामी मंजूर करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर आईएचसीएल से एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां, अगर हों तो उन्हें दाखिल करने के लिए कहा था। आईएचसीएल ने अपनी याचिका में कहा था कि यह ‘स्पष्ट नहीं’ है कि एनडीएमसी उस संपत्ति को नीलाम क्यों करना चाहती है जिसने उसे ‘सर्वश्रेष्ठ राजस्व’ दिया है।