आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल के लिए जेल गए OP Chautala, कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश

बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल ही जुलाई में JBT शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।

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OP Chautala,
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OP Chautala: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) चीफ ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर बुरे फंस गए हैं। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को 4 साल कैद की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें 21 मई को दोषी करार दिया था। चौटाला की सजा पर बहस के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने 26 मई की तारीख तय कर दी है। बहस के बाद अब चौटाला की सजा का फैसला कर दिया गया है।

OP Chautala: आय से अधिक संपत्ति मामले में 50 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा

बता दें कि चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI ने मार्च 2010 में चार्जशीट दायर की थी। तब चौटाला पर आरोप था कि उन्होंने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से 6 करोड़ से ज्यादा धन, आय से अधिक संपत्ति के रूप इकट्ठा की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर ED ने 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त भी किया था।

 OP Chautala
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ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल ही जुलाई में JBT शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। उन्हें 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जेल भेजा गया था। इस संबंध में उनके बेटे अजय चौटाला को भी जेल हुई थी। हालांकि ओपी चौटाला अपनी सजा पूरी होने से पहले ही जेल से बाहर थे। कोरोना महामारी के कारण वह करीब सवा साल से जेल से बाहर आए थे।

बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा के मामले में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए। जिसके बाद एक नियम बनाया गया जिसमें 10 साल में से साढ़े नौ साल पूरे कर चुके व्यक्तियों को छोड़ने का प्रावधान किया गया। जिसे देखते हुए ओपी चौटाला की सजा पूरी हो चुकी थी।

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