Lakhimpur Kheri Violence: Ashish Mishra की जमानत को Supreme Court में चुनौती

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Supreme Court
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Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच जमानत दे दी थी। 3 अक्टूबर, 2021 को, चार किसानों और एक पत्रकार की कथित तौर पर उनके द्वारा चलाई गई एसयूवी द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

Ashish Mishra
Ashish Mishra

Lakhimpur Kheri violence: याचिकाकर्ता को है सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि जमानत रद्द करना न्याय के सर्वोत्तम हित में होगा। वकील ने कहा कि अगर आरोपी बेखौफ घूम रहा है तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि आरोपी मिश्रा गवाहों के लिए खतरा पैदा करेगा।

याचिकाकर्ता ने याचिका में सरकार को तत्काल मुआवजा भत्ता जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले अधिवक्ताओं ने इस भयावह घटना में कथित रूप से शामिल नेताओं के लिए सजा की मांग करने के लिए एक पत्र याचिका दायर की थी।

Lakhimpur Kheri violence: क्‍या है मामला ?

पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान आशीष मिश्रा और उनके साथी किसानों पर फायरिंग करते हुए अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गए। इस घटना में चार किसानों और एक स्थानीय पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसके बाद 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी।

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