Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्रित कोटे में नियुक्ति के मंडी समिति के प्रस्ताव व अधिकारियों की संस्तुति के विपरीत पारित उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद के निदेशक Director के 1 जनवरी 22 के आदेश को रद्द कर दिया है। उन्हें समिति के प्रस्ताव पर विचार कर दो माह में नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
Allahabad High Court : धीरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया आदेश
यह आदेश Allahabad High Court न्यायमूर्ति अजित कुमार ने धीरेन्द्र कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसने आश्रित कोटे में अर्जी दी। जिस पर अपर निदेशक प्रशासन ने मंडी समिति से प्रस्ताव मांगा। समिति ने प्रस्ताव पारित कर याची की नियुक्ति मंडी सुपरवाइजर के तृतीय श्रेणी पद पर किये जाने की संस्तुति की।
उप निदेशक प्रशासन ने भी संस्तुति की। इसके बावजूद याची को मंडी निरीक्षक कनिष्ठ श्रेणी पद पर नियुक्ति दे दी गई। याची ने आपत्ति के साथ कार्यभार ग्रहण किया और प्रत्यावेदन के माध्यम से सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति की मांग की। सुनवाई न होने पर चुनौती दी और कहा कि निदेशक को बिना कारण बताए समिति के प्रस्ताव व अधिकारियों की संस्तुति के विपरीत आदेश देने का अधिकार नहीं है।
जब कोर्ट ने परिषद के वकील से कारण जानना चाहा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने निदेशक के आदेश को रद्द कर दिया और नये सिरे से आदेश देने का निर्देश दिया है।
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