Air Pollution के मसले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर तक जो भी पाबंदियां लगाई गई थीं उन पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज तीन से चार गुना बढ़ाने की सिफारिश लोकल बॉडी अथॉरिटी को भेज दी गयी है। दिल्ली में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को बढ़ाया दिया है। दिल्ली की सड़को पर धूल को साफ करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या बढ़ाई गई है।
- आज सुनवाई के दौरान याचिककर्ता की तरफ से विकास सिंह ने कहा किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इस पर CJI ने SG तुषार मेहता से अपना पक्ष रखने को कहा। SG ने कोर्ट को बताया कि आज प्रदूषक की स्थिति 290 दर्ज की गई है। CJI ने कहा कि तेज हवा कि वजह से प्रदूषण कम हुआ है। आप लोगों के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से प्रदूषण कम नहीं हुआ है।
- इस पर SG ने कहा कि कई अहम कदम उठाए गए हैं। 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद हैं। कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक को 21 नवंबर को हटाया गया है। CJI ने SG से कहा हमारे पास कई अर्ज़ियां आई हैं। जिनमें निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने की मांग की गई है। इस पर SG ने कहा कि कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध 21 तारीख तक था। अब स्थिति बेहतर है तो रोक हटाई जा चुकी है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया है।
- CJI ने पूछा कि क्या स्कूल खुल गए? SG ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं अभी स्कूल बंद रखे गए हैं। पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रदुषण पर रोक के लिए Statistics के आधार पर प्रदूषण को रोकने की तैयारी करनी होगी। जो तरीके प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं वह नाकाफी हैं। इस समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। इसको लेकर स्टडी करनी चाहिए।
- SG ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 22 तारीख से विशेष बस सेवाएं चालू की गई हैं। 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर CJI ने पूछा कि आपने जो भी निर्माण स्थल बंद किए हैं, वे सभी काम कर रहे हैं? SG ने कहा अब वे काम कर रहे हैं। सभी साइटों पर धूल प्रबंधन के उपाय जारी हैं।
- SG ने कहा कि 1,007 पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें लगाए गयी हैं। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले 33 उद्योगो को बंद कर दिया गया है। CJI ने पूछा आपने जो विशेष बसें चलाई हैं उनसे कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? SG ने कहा कि इसका आंकड़ा कोर्ट को दिया जा सकता है।
- SG ने कहा कि मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि 26 नवंबर तक हवा और बेहतर होगी। हम 3 दिन बाद फिर समीक्षा करेंगे। CJI ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई बंद नहीं की जाएगी। अगर संभव हुआ तो प्रतिदिन या एक दिन के अंतराल पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। हम दुनिया को जो मैसेज भेज रहे हैं, उसे देखिए। आप इन गतिविधियों को पहले से ही रोक लगा सकते हैं ताकि गंभीर स्थिति ही न बने।
- जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो हम उपाय करते हैं, इन उपायों का पूर्वानुमान लगाना होगा। हमें बहुत गंभीर स्थिति में न जाएं, आप समय रहते उचित कदम उठाएं। आप समय रहते कार्रवाई क्यों नही करते हैं? दिल्ली हर बार यह मुसीबत क्यों झेले? CJI ने कहा कि हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे। अगले एक-दो दिन तक पाबंदी जारी रखें फिर हवा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर ढिलाई देने पर विचार करें।
- CJI ने पूछा लेबर वेलफेयर फंड में कितना पैसा है? कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि जितने दिनों तक काम बंद रहता है उस दौरान तक मजदूरों को कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि वो जीविका को चला सकें।
- CJI ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि पराली की समस्या का निस्तारण करने के लिए क्या किया है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पराली के निस्तारण के लिए अगर गोवर्धन मॉडल अपनाया जा सकता है। यूपी हरियाणा, पंजाब से पराली को उन राज्यों में भेजा जा सकता है। जहां जानवरों के लिए चारे की कमी है। वहीं CJI ने पूछा कि क्या इस बारे में कोई अध्ययन है कि पंजाब, यूपी, हरियाणा से कितना पराली हटायी गयी है? उत्सर्जन के कौन से तरीके अपनाए गए हैं? इसके अलावा CJI ने कहा कि खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण किसान मैकेनिकल हार्वेस्टर अपनाते हैं। यह पूरे भारत में एक बड़ी समस्या बन जाएगी। CJI ने कहा कि नौकरशाही क्या कर रही है? क्या वो खेतों में जाकर किसानों से बात कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। वह इसमें वैज्ञानिकों को शामिल करें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?
- सुप्रीम कोर्ट अब 29 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिहाड़ी मजदूरो को फंड देने के लिए कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के भी निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर डिटेल ऑर्डर पास करने की भी बात कही है।
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