Jaipur Serial Blast मामले में आरोपियों को फांसी नहीं, हाईकोर्ट ने फैसला पलटा

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Jaipur Serial Blast
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Jaipur Serial Blast: जयपुर बम विस्फोट मामले में दोषी सरवर आज़मी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को बरी कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने चारों दोषियों की अपील सुनते हुए फैसला सुनाया है। बता दें कि सभी आरोपियों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। अदालत का फैसला 29 मार्च, बुधवार को आया है। अदालत ने विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) से पूछताछ करते हुए पुलिस के खिलाफ जांच का भी आदेश दिया है।

2019 में विषेश अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

चार लोगों को 20 दिसंबर 2019 को एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाल ही में बरी होने से उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिली है जो दावा कर रहे हैं कि मामले में मुस्लिम युवकों को फंसाया गया था।

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ब्लास्ट में 71 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि 2008 के दौरान जयपुर सीरियल बम धमाकों में 71 लोग मारे गए और 185 घायल हुए। इससे पहले, सभी चार मुस्लिम पुरुषों के न्याय मित्र फारूक पाकर ने कहा, “यह पहला मामला है जहां मौत की सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि चारों को झूठा फंसाया गया था। लगभग 1300 गवाह थे और मैंने उन सभी का जिरह किया लेकिन कोई भी साइकिल पर बम रखने वाले इन चार लोगों में से किसी की पहचान नहीं कर सका। साथ ही अदालत में पेश किया गया साइकिल खरीद बिल बम विस्फोट में इस्तेमाल साइकिल के फ्रेम नंबर से अलग है।’

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