Delhi News: राजधानी में अब Mask न लगाने पर नहीं लगेगा जुर्माना

Delhi News: मामलों में आई गिरावट के बाद डीडीएम ने घोषणा की है कि मास्‍क को लेकर एपिडेमिक एक्‍ट के तहत लगाए गए प्रोविजन में बदलाव किया गया है। 30 सितंबर 22 के बाद से सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्‍क लगाने को लेकर छूट दी गई है। इसके तहत अब 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी हटा दिया गया है।

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Delhi News: राजधानी दिल्‍ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अप्रैल 20 की बैठक में मास्‍क लगाने को लेकर किए गए फैसले में नया बदलाव आया है। डीडीएम की ओर से इस बाबत 22 सितंबर को भी बैठक हुई।इसमें संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि दिल्ली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है।संक्रमण दर घटी है। इसके साथ ही जनसंख्‍या के एक बड़े वर्ग ने टीकाकरण भी करवा लिया है। इसी बात को ध्‍यान में रखते हुए अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना के फैसले को वापस ले लिया गया है।

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Delhi News: वर्ष 2020 की बैठक में लिया था फैसला

मालूम हो कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया था।पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है जिसके बाद यह निर्णय किया गया था।
मामलों में आई गिरावट के बाद डीडीएम ने घोषणा की है कि मास्‍क को लेकर एपिडेमिक एक्‍ट के तहत लगाए गए प्रोविजन में बदलाव किया गया है। 30 सितंबर 22 के बाद से सार्वजनिक स्‍थानों पर मास्‍क लगाने को लेकर छूट दी गई है। इसके तहत अब 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी हटा दिया गया है।

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