Elementary Education पूरी होने तक स्‍कूल से नहीं निकल सकेगा कोई भी छात्र, दिशा-निर्देश जारी

Elementary Education: साल 2019 में दिल्ली सरकार ने संसद की ओर से अधिनियम में संशोधन के बाद, नो-डिटेंशन पालिसी को हटाने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इसी को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली सरकार ने कक्षा तीसरी से आठवीं में छात्रों के मूल्‍यांकन और पदोन्‍नति में थोड़ा बदलाव किया है।

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Elementary Education : किसी भी बच्‍चे को एलीमेंटरी एजुकेशन पूरी होने से पूर्व स्‍कूल से नहीं निकाल सकेंगे।शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2022 में संशोधन किया गया है।निदेशालय की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह नियम इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा या नहीं। दरअसल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए साल 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नो डिटेंशन पालिसी (आठवीं तक के छात्रों को फेल किए बिना अगली कक्षा में क्रमोन्नत) लागू हुई थी।

बेहतर कार्यान्वयन न होने के कारण साल 2017 में इसे रद कर दिया गया था।साल 2019 में दिल्ली सरकार ने संसद की ओर से अधिनियम में संशोधन के बाद, नो-डिटेंशन पालिसी को हटाने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इसी को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली सरकार ने कक्षा तीसरी से आठवीं में छात्रों के मूल्‍यांकन और पदोन्‍नति में थोड़ा बदलाव किया है। इसे लेकर बाकयदा दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि किसी भी बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्‍कूल से निकाला नहीं जाएगा।

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Elementary Education:अकादमिक अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जारी की

Elementary Education : मालूम हो कि भारतीय संसद की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन कर राज्‍यों को अनुमति प्रदान की गई थी, कि वे ये तय कर सकते हैं कि कैसे और किन हालातों में नो‍ डिटेंशन पॉलिसी को ध्‍यान में रखते हुए कक्षा 5वीं और 8वीं में छात्रों का अगली कक्षा में प्रमोशन रोक सकते हैं।
इस कानून को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली सरकार की अकादमिक अथॉरिटी, एससीईआरटी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं।जोकि सभी सरकारी, गैर सरकारी स्‍कूलों पर लागू होंगी। इसके अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं में बच्‍चों के मूल्‍यांकन में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के साथ को-करिकुलर गतिविधियां भी शामिल होंगी।

Elementary Education: जानिए कक्षा 3 से 8वीं तक के लिए जारी दिशानिर्देश

  • किसी भी बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्‍कूल से नहीं निकाला जाएगा
  • यदि कोई बच्‍चा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा में अनुतीर्ण होता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा
  • कक्षा 3, 4 ,6 और 7वीं का मूल्‍यांकन कक्षा 5वीं और 8वीं के समान परीक्षा पैटर्न पर किया जाएगा
  • कक्षा तीसरी और आठवीं के लिए पेन और पेपर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।इसमें रटने की बजाय समझ और वास्‍तविक ज्ञान के आधार पर छात्रों का मूल्‍यांकन होगा

Elementary Education: कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नियम

  • Elementary Education : अगली कक्षा में पदोन्‍नति के लिए सत्र के अंत में उतीर्ण होने के लिए प्रत्‍येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्‍त होने अनिवार्य
  • दोबारा परीक्षा में उतीर्ण होने के लिए छात्र को उस विषय में कम से कम 25 फीसदी अंकर प्राप्‍त करने जरूरी
  • 100 में से न्‍यूनतम 33 अंक प्राप्‍त नहीं करता है तो उसे आवश्‍यक पुनरावृति की श्रेणी में रखा जाएगा। इस मामले में छात्र को अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा

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