Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि यह सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलने वाला है। संसद सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) से कृषि कानूनों को वापस लेने वाला ‘कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021’ पास कर दिया गया। बता दें, इसके अलावा सरकार ने भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बैन लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले SC/ST एमेंडमेंट बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को लिस्ट किया है। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र काफी अहम समझा जा रहा है।
सरकार इन विधेयकों को ले सकती है वापस
- खान (संशोधन) विधेयक, 2011
- अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा परिस्थिति विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011
- भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013
- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013
- वक्फ संपत्तियां (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014
शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयक
• फॉर्म लॉ रिपील बिल, 2021: पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश किया गया जिसे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।
• कॉन्स्टिट्यूशन (SC & ST) ऑर्डर (एमेंडमेंट) बिल 2021: इस बिल को दो राज्यों (उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा) में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की लिस्ट में बदलाव के लिए लाया जा रहा है। इस बिल के जरिए सरकार उत्तर प्रदेश के साथ ही त्रिपुरा से संबंधित SC/ST की सूची में बदलाव करेगी।
• ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021: मानव तस्करी खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने, तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों और उनकी देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था के प्रावधान बिल में होंगे। साथ ही बिल में तस्करी पीड़ितों के लिए कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी हैं।
• नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस (एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985 में संशोधन किया जाएगा।
• चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से जुड़ी संस्थाओं में सुधार किए जाएंगे।
• इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी (सेकेंड एमेंडमेंट) बिल, 2021: इस बिल के जरिए बैंकों को दिवालिया होने से बचाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। साथ ही इस बिल से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड, 2016 में संशोधन किया जाएगा।
• द कैंटोनमेंट बिल, 2021: आर्मी की कैंटोनमेंट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और डेमोक्रेटिक और मॉडर्न बनाने और उनके डेवलपमेंट के लिए ये बिल लाया जा रहा है।
• इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2021: भारत की अंटार्कटिका गतिविधियों का नीति निर्धारण करने और एक फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है।
• इमिग्रेशन बिल, 2021: इस बिल से सरकार माइग्रेशन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और व्यापक प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहती है। ये बिल दी इमिग्रेशन एक्ट 1983 को रिप्लेस करेगा।
• नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2021: इसके जरिए देश में एक नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना की जाएगी। ये बिल डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रिप्लेस करने के लिए लाया जाएगा। इनके अलावा इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल, नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल, मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) बिल, हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एमेंडमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी (एमेंडमेंट) बिल, एनर्जी कंजर्वेशन (एमेंडमेंट) बिल, नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एमेंडमेंट) बिल, 2021 और मेडिकेशन बिल भी पेश किए जाएंगे।
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