Income Tax Return: टैक्सपेयर्स के लिए आज अंतिम तारिख, नहीं किया भुगतान तो देना पड़ेगा इतना भारी जुर्माना

आईटीआर फाइलिंग एक वार्षिक गतिविधि है जिसे देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। करदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा कर सकते हैं।

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ITR Filling Update
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Income Tax Return: आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज ही करा लें क्योंकि आज यानी 31 जुलाई को ITR File करने की अंतिम तारिख है। सरकार इस वर्ष आयकर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है। यदि आप आज यानी अंतिम दिन अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना भी देना होगा, आइए जानते हैं कितना जुर्माना देना पड़ सकता है?

अगर आप खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल incometaxindia.Gov.In की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत कुछ निजी संस्थाएं हैं जो टैक्स पेयर को अपनी वेबसाइटों के माध्यम से ई-फाइल करने की अनुमति देती हैं।

ITR Filling Update
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Income Tax Return लेट फीस

अगर आप 31 जुलाई 2022 को आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं तो 5 लाख रुपये से कम आय वालों को लेट फीस फॉर्म के रूप में 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यहां तक ​​कि अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाते हैं, तब भी आप 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके कुछ अन्य वित्तीय परिणाम भी होंगे।

Income Tax Return फाइलिंग क्या है?

आईटीआर फाइलिंग एक वार्षिक गतिविधि है जिसे देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। करदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा कर सकते हैं।

Income Tax Return
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Income Tax Return: ITR File करने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

  • बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक
  • PPF Account पासबुक
  • सैलरी स्लिप
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • अगर होम लोन है तो उसका बैंक स्टेटमेंट
  • 80D और 80U के तहत क्लेम डिडक्शन कर रहे हैं तो उसका Valid Proof
ITR Filing Last Date
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ऐसे करें Income Tax Return स्टेटस चेक

यदि आपने अपना आयकर रिटर्न 2022 पहले ही दाखिल कर दिया है और रिटर्न का दावा किया है, तो आप इस तरीके से रिटर्न को ट्रैक कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं
  • उसके बाद अपने खाते में लॉग इन करें। इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में पैन/आधार नंबर दर्ज करना होगा
  • ‘ई-फाइल’ विकल्प पर क्लिक करें
  • ‘ई-फाइल’ पेज के भीतर ‘आयकर रिटर्न’ चुनें
  • फाइल किए गए रिटर्न देखें
  • अब अपने आईटीआर की जांच करें

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