Citizen Charter: देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।प्रदूषण से रोकथाम की जिम्मेदारी अब सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ आम लोगों को भी उठानी होगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण की स्थिति को लेकर लागू किए जाने वाले ग्रैप के अलग-अलग चरणों में आम नागरिक को भी शामिल किए जाने पर जोर दिया है।इसके लिए बाकयदा एक सिटीजन चार्टर भी तैयार किया गया है।इसके तहत लोगों को प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त बर्ताव करने को कहा गया है।
मालूम हो कि हर वर्ष दिल्ली-एनसीआर को सर्दियों के दौरान दमघोटू प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।इसी कारण अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू किया जाता है।इसके लिए अलग-अलग चरण भी तैयार किए गए हैं। इस दौरान अलग-अलग पाबंदियां भी लगाई जाती हैं।इस वर्ष ग्रैप की पाबंदियों को और अधिक सख्त बनाया गया है।

Citizen Charter: यहां जानिए सिटीजन चार्टर में दिए गए दिशानिर्देश
Citizen Charter: पहला चरण- एक्यूआई 201-300 तक- इस दौरान अपने वाहनों के इंजन को पूरी तरह से ट्यून रखें। टायर में हवा का दबाव ठीक रखें।वाहन के प्रदूषण का सर्टिफिकेट सदैव अप टू डेट रखें।बेवजह तेल खर्च न करें।लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें।हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें।
Citizen Charter: दूसरा चरण 301-400तक
निजी वाहनों का न्यूनतम इस्तेमाल करें।सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।तकनीक की मदद से ऐसे मार्ग का चुनाव करें, जहां भीड़भाड़ कम और यातायात सुगम हो।वाहनों में तय समय के दौरान एयर फ़िल्टर बदलें।
तीसरा चरण 401-450 तक
छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें। स्वच्छ परिवहन का उपयोग करें।
चौथा चरण 450 से ऊपर
बच्चे, बुजुर्ग, श्वास रोग और अन्य क्रोनिक रोगों का सामना कर रहे लोग खुले में गतिविधि करने से बचें।
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