देश में करोड़ों रुपयों का घोटाला करके ब्रिटेन में आराम से मौज करने वाले विजय माल्या को यूके कोर्ट ने करारा झटका दिया है। कोर्ट ने माल्या को उन 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है, जो माल्या के खिलाफ कर्ज वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस आदेश के तहत अदालत ने कहा, कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करें।
गौरतलब है कि न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया था, कि अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे 13 बैंक माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड (1 करोड़ 80 लाख) की वसूली के हकदार हैं। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कार्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है।
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मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, कि अदालत ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए। मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो अदालत इसका आकलन करेंगे।
बता दें कि भारत से भागे माल्या पर भारतीय बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। वह खुद को भारत प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं। इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने की 31 जुलाई को होगी।