Hijab: कर्नाटक का हिजाब मामला (Hijab) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हिजाब (Hijab) मामले को CJI के सामने मेंशन करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने CJI से मामले की सुनवाई के लिए आग्रह किया। CJI ने कहा पहले मामले को हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। फिलहाल हमारा दख़ल देना ठीक नहीं होगा। सिब्बल ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस मामले को 9 जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।
कपिल सिब्बल ने कहा इस मामले पर आप कोई आदेश नहीं पारित कर सकते तो कम से कम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दें। CJI ने कहा कि समस्या यह है कि अगर इस वक्त इस मामले को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकेगा। सिब्बल ने आगे कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं उन पर पथराव किया जा रहा है। हालांकि CJI ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे।
Hijab मामले पर CJI ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब विवाद पर एक मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट से खुद को ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे सुनवाई जारी रखने और फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मामले को ट्रांसफर करने और शीर्ष अदालत में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की मांग करते हुए, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “समस्या यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव हो रहा है, यह पूरे देश में फैल रहा है।” सिब्बल द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह कोई आदेश नहीं चाहते हैं और केवल याचिका को सूचीबद्ध करना चाहते हैं, CJI ने कहा, “हम देखेंगे।”
मालूम हो कि बुधवार को, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने एक पूर्ण पीठ का गठन किया। जिसमें मुख्य न्यायाधीश खुद ,न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं। जो गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई करेंगे।
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