Allahabad High Court ने डेकन कंपनी के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द कर दिया है। यह मामला एयर कंडीशनर में गलत गैस भरने से आग लगने का था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Deccan Company के यूपी प्रमुख मोहित श्रीवास्तव (Mohit Shrivastav) व डीलर राहुल सिंह (Rahul Singh) के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया है। दोनों पर आपराधिक कार्यवाही सीजेएम बलिया (CJM Balia) की अदालत में चल रही थी। दोनों पर होटल वैलियंस में लगे Air Conditioner में गलत गैस भरकर शार्ट सर्किट से आग लगाने का आरोप था।
मामले में होटल मालिक का कहना है कि उसने जब डीलर को लगातार फोन करके एयर कंडीशनर को ठीक करने को कहा तब गुस्साए डीलर ने उसे धमकाते हुए कहा था कि एक बार ऐसा ठीक कर दूंगा कि होटल चलाने लायक ही नहीं रहोगे। इसके बाद उसने एयर कंडीशनर में नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन गैस भर दी जिसके कारण होटल के दो कमरों में आग लग गई।
प्रावधानों का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रावधानों का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है और न ही मैकेनिक के सर्टिफिकेट व गवाहों के बयान में विरोधाभास पर विचार किया गया है। मजिस्ट्रेट ने तथ्यों को अच्छे से देखे-सुने बिना ही समन जारी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मोहित श्रीवास्तव(मालिक) व राहुल सिंह (डीलर) की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित नहीं है कि एयर कंडीशनर में गलत गैस भरने से आग लगी है और इस बात की जानकारी कंपनी को दे दी गई है।
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