West Bengal के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलपन बंदोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान SG ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
CAT के आदेश को हाईकोर्ट में दी गयी थी चुनौती
दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के मामले को CAT द्वारा दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की गई है?
केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह पूरा मामला केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय से 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे जाने पर है। जिसमें उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई और इस कार्रवाई को बाद में जोनल से हटा कर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT में स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण को बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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