लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का पुनर्गठन किया है। इसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, एसबी शिरोडकर, दीपिंदर सिंह और पद्मजा चौहान को शामिल किया गया है। चार्जशीट दायर होने और रिटायर जज से लखीमपुर खीरी मामले पर रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर जज राकेश कुमार जैन को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की थी
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही थी उस पर निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि वह चार्जशीट दायर होने तक जांच की निगरानी के लिए एक अलग हाईकोर्ट रिटायर जज की नियुक्ति करेगा।
आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
इससे पहले मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी Ashish Mishra, लव कुश राणा और आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने आदेश में कहा कि किसानों को वाहन से कुचलने की घटना की जांच अभी जारी है और इसलिए अदालत को मुख्य आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई वास्तविक कारण नहीं मिला है। अभियोजन पक्ष ने आशीष मिश्रा को अपराधी साबित करने के लिए केस डायरी, 60 चश्मदीदों के बयान और 4 firearms की बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आशीष मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील सलिल श्रीवास्तव, चंद्र मोहन और अवधेश दुबे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बेटा 3 अक्टूबर को हुई हिंसा स्थल पर मौजूद नहीं था। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के विरोध में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। आशीष के काफिले ने किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। जवाबी कार्रवाई में किसानों ने कथित तौर पर तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दो बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की मौत के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आशीष को नौ अक्टूबर को SIT ने गिरफ्तार किया था।
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