Money Laundering Case: महाराष्ट्र के 100 करोड़ के वसूली कांड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 19 नवंबर तक जेल कस्टडी में भेज दिया है।
विशेष पीएमएलए कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री की पेशी के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख ने फर्जी कंपनिया बना कर पैसों का लेनदेन किया है। उन्होंने देशमुख की फर्जी कंपनियों की जांच के लिए रिमांड की मांग की।
बेटे Hrishikesh को भी राहत नहीं
वहीं अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख (Hrishikesh Deshmukh) ने ED द्वारा दर्ज किए Money Laundering Case में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई 12 नवंबर को करेगी, तब तक उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार को अनिल देशमुख के बेटे को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
शरद पवार की पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता Anil Deshmukh को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Money Laundering Case में मंगलवार को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी से पहले लगभग 12 घंटों तक देशमुख से पूछताछ की, उसके बाद सहयोग न करने की दलील देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर एंटिलिया मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे के जरिये 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद देशमुख को अप्रैल 2021 में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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