Pakistan के Supreme Court ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के अपने आदेश को गुरुवार को सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला शाम 8 बजे घोषित किया जाएगा। फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि इसको लेकर SC में पांच दिन तक सुनवाई हुई। आदेश सुरक्षित रखने को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की कार्यवाही पूरी हो गई है और अब हम इस मामले पर विचार करेंगे।
Pakistan News: अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का कदम अनुच्छेद 95 का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री Imran Khan के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का कदम प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। अदालत में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बंडियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान, मोहम्मद अली मजहर मियांखेल, मुनीब अख्तर और जमाल खान मंदोखेल की पांच सदस्यीय पीठ ने की है।
बता दें कि रविवार को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष सूरी ने फैसला सुनाया था कि अविश्वास प्रस्ताव को सरकार को गिराने की ‘विदेशी साजिश’ से जोड़ा गया था और इसलिए यह योग्य नहीं था।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया था। इमरान खान ने संसद भंग किए जाने की मांग की थी और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) की सहमति के बाद संसद को भंग कर दिया था।
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