Supreme Court ने नागालैंड स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर दिया आदेश, 2023 में होंगे चुनाव

शीर्ष अदालत राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार और नागालैंड राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों को पूरा करने और जनवरी, 2023 के अंत तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया, “हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और परिणाम जनवरी, 2023 के अंत से पहले घोषित किए गए हैं। इसके अनुसार, कार्यक्रम तैयार किया जाना है।