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Allahabad High Court ने कहा- आरोपी की शीघ्र रिहाई की संभावना...
Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार है,उसने जमानत अर्जी नहीं दाखिल की है और उसकी शीघ्र रिहाई की संभावना नहीं है। तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करना विधि के विपरीत है।