UP News: यूपी की एक अदालत ने जनपद अमरोहा में धर्मांतरण अधिनियम के तहत एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत प्रदेश की पहली सजा है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।दरअसल आरोपी ने धर्म बदलकर एक नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर शादी करने की कोशिश करने की थी।

UP News: यहां जानिए पूरा मामला
जानकारी के सनपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी की हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है। मार्च 2021 में कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा। उसकी गाड़ी पर संभल जनपद के हयातनगर थानाक्षेत्र के गांव मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल बतौर ड्राइवर आया था। इसी दौरान मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई। इस दौरान मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छिपाकर खुद को अरमान कोहली (हिंदू धर्म) से बताया था। लिहाजा अफजल ने अपना धर्म छिपाकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे। व्हाट्सएप पर चैट भी करते थे।
UP News: शादी की नीयत से किशोरी को किया अगवा

पुलिस के अनुसार 2 अप्रैल 2021 को अफजल ने किशोरी के साथ शादी करने के मकसद से अपहरण कर लिया।किशोरी के पिता की रिपोर्ट के बाद पुलसि ने दोनों को दिल्ली से बरामद किया।इसी मामले में आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
UP News:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया था। बाद में मोहम्मद अफजल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।
बीते शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की।न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अफजल को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था।जबकि शनिवार को न्यायालय ने दोषी मोहम्मद अफजल को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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