Allahabad High Court ने Prayagraj के मशहूर Dr. A.K. Bansal की हत्या के आरोपी Alok Sinha की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने आलोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि आलोक सिन्हा पर डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रचने और करवाने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिससे कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया जा सके।
पैसे के लेनदेन का था विवाद
आलोक सिन्हा के खिलाफ डॉक्टर बंसल ने पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दोनों के बीच पैसे के लेनदेन का विवाद था। आरोप है कि आलोक सिन्हा ने डॉक्टर बंसल पर अपने बेटे के एडमिशन के लिए दबाव डाला था। जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा उन्हें अभियुक्त बनाने का कोई ठोस आधार नहीं है।
डॉक्टर बंसल की 2017 में उनके ही हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के करीब 3 साल बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत शर्तों के पालन का निर्देश दिया है।
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