झारखंड में शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इस बार राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
बैलेट पेपर से होंगे गैरदलीय चुनाव
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी नगर निकायों में चुनाव गैरदलीय आधार पर होंगे और मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की तैनाती और लॉजिस्टिक प्रबंधन को लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर भी तेज हो गया है।
पूरा चुनाव कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 फरवरी 2026 को होगा और 27 फरवरी को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी।
प्रशासनिक गतिविधियां तेज
चुनाव तिथियों के ऐलान के साथ ही राज्य भर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। नगर निकाय स्तर पर विकास, स्वच्छता, जल आपूर्ति और शहरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र बनने लगे हैं। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भरोसा जताया है कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगी।









