NGT ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में बिना शोधन के कचरे और प्रदूषित जल को प्रवाहित न करें।
इसके साथ ही NGT ने राज्य में पर्याप्त संख्या में सीवेज शोधन संयंत्र लगाए जाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा NGT ने गंगा नदी में बिना शोधन के जल प्रवाहित न करने के लिए प्रदेश सरकार निगम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करने का भी आदेश दिया है।
NGT ने गंगा के किनारे बसे सभी शहरों और गांवों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का निर्देश दिया
एनजीटी ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि गंगा के किनारे बसे सभी शहर एवं गांव के लिए आवश्यक सेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन किए जाए, इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा क्षेत्रों में लागू होने वाले नियमों का कड़ाई से पालन हो।

एनजीटी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना शोधन के किसी भी जलाशय या नाले का पानी प्रवाहित न किया जाए। इसके लिए जरूरी सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
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