Kerala news: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice Chancellors) का इस्तीफा मांगा है। रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। वहीं, अब इस मामले को लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों के 9 कुलपतियों ने हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया है।
Kerala news: कानूनी तौर पर नहीं टिकेगा राज्यपाल का फरमान-सीताराम येचुरी
वहीं, इस मामले को लेकर सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि कानूनी तौर पर राज्यपाल का यह फरमान नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा ” उनके (राज्यपाल) पास इसका कोई अधिकार नहीं है और न ही संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। उन्होंने जो फरमान जारी किया है। हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर टिकेगा नहीं। ” येचुरी ने आगे कहा “इसके पीछे उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना है और सभी जगहों पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना ताकि शिक्षा व्यवस्था बिगड़े और उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एजेंडा आगे चले।”
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है। उन्होंने यह निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ‘यूजीसी’ के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद दिया है। राजभवन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एम. एस. की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यूजीसी के अनुसार राज्य द्वारा गठित खोज समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक ही नाम भेजा।
केरल राज्यभवन ने ट्वीट कर दी जानकारी
राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया “2022 की सिविल अपील संख्या 7634.7635, 2021 की एसएलपी सी संख्या 21108.21109 में सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।”
यह भी पढ़ेंः
PM Modi in Kargil: कारगिल में जवानों के बीच बोले पीएम, “आतंक के अंत के साथ उत्सव है दीपावली”
Diwali 2022: नहीं टूटने दी परंपरा; PM Modi इस बार भी जवानों के साथ दीवाली मनाने पहुंचे कारगिल