Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री पर हमला मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप (Dileep) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। केरल हाईकोर्ट ने 2017 के अभिनेत्री हमला मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के लिए केरल पुलिस की अपराध शाखा में दर्ज एक मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को 27 जनवरी तक गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया है। कोच्चि केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को अभिनेता दिलीप द्वारा 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में उनके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

Kerala High Court में केरल पुलिस ने किया था जमानत याचिका का विरोध
न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने शुक्रवार को कहा था कि अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 जनवरी को उच्च न्यायालय में विशेष बैठक होगी। केरल पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक बयान दाखिल किया था और कहा था कि यह राज्य के इतिहास में पहली बार है कि किसी गंभीर अपराध के आरोपी ने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची है।
बता दें कि अपराध शाखा ने हाल ही में अलुवा में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी,अपराध शाखा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने प्रथम सूचना बयान के अनुसार जांच अधिकारियों की हत्या की साजिश रची थी। गौरतलब है कि दिलीप के अलावा, उनके छोटे भाई पी शिवकुमार और बहनोई टी एन सूरज ने भी इसी राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
Kerala High Court: ऑडियो क्लिप के आधार पर जांच
अपराध शाखा ने कहा था कि दिलीप और अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर” हैं और आरोपियों की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि रची गई आपराधिक साजिश का पता लगाया जा सके।क्राइम ब्रांच ने 9 जनवरी को दिलीप के एक कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर एक जांच अधिकारी ने दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसे एक टीवी चैनल द्वारा जारी किया गया था जिसमें अभिनेता को कथित तौर पर अधिकारी पर हमला करने की साजिश करते हुए सुना गया था। बता दें कि अभिनेता और पांच अन्य पर आईपीसी के विभिन्न धारोओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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