Kanjhawala Case: कंझावला हिट एंड रन मामले में आरोपियों के खिलाफ एक और धारा जोड़ दी गई है। पुलिस ने हत्या की धारा यानी 302 जोड़ दी है। यह जानकारी आरोपियों के वकील ने कोर्ट में मौखिक तौर पर दी। वहीं बता दें कि मंगलवार 17 जनवरी को आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत भी दे दी गई है। जानकारी अनुसार कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार के बेल बांड पर सशर्त जमानत दी है। जिसमें आशुतोष कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता।
Kanjhawala Case: जमानत मिलने के बाद आशुतोष सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा- कोर्ट
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बाद आशुतोष सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। बता दें कि यह फैसला आज सुनाया गया है। कोर्ट ने सोमवार 16 जनवरी को आशुतोष की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि इसके पहले कंझावला हिट एंड रन मामले के आरोपियों की सोमवार 9 जनवरी को कोर्ट में पेशी हुई थी। मामले के सभी 6 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश किया गया। पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब उन्हें आरोपियों की रिमांड नहीं चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने जांच में देरी को लेकर पुलिस को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने पुलिस के द्वारा रिमांड से इनकार करने के बाद सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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