Bombay High Court से पूर्व Police Commissioner परमबीर सिंह को नही मिली राहत, Court ने याचिका की खारिज

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Supreme Court
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। (फाइल फोटो)।

Bombay High Court ने मुंबई के पूर्व Police Commissioner परमबीर सिंह की उस याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो प्राथमिक जांच को रद्द करने का अनुरोध किया था। परमवीर सिंह द्वारा दी गयी याचिका को Bombay High Court ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

दरअसल ये मामला मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लिखे गए पत्र के बाद सामने आया था। डांगे ने परमवीर सिंह पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार को लिखे गए पत्र में डांगे ने कहा था कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उनके निलंबन के दौरान उन्हें मुंबई पुलिस में बहाल करने के लिए पैसे की मांग की थी।

Parambir Singh की मुश्किलें कम होती नही दिख रही

●चांदीवाल आयोग ने परमबीर सिंह पर 3 बार जुर्माना लगाया था। पहले 5 हजार, उसके बाद में उन पर 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
●मुम्बई ने 3 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जबरन पैसे उगाही जैसे मामले दर्ज है । महाराष्ट्र सरकार की SIT टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
●मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी। देश छोड़कर जाने पर भी लगी रोक। इस नोटिस के जारी होने के बाद वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यह नोटिस ठाणे पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी किया गया है।

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